मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MYUVA) उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MYUVA) |
🔹 योजना की मुख्य विशेषताएं
- ब्याज मुक्त
ऋण: पहले चरण में
₹5 लाख तक का ऋण
100% ब्याज
सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है।
- दूसरा चरण: पहले चरण का
ऋण चुकाने के बाद, ₹10 लाख तक के ऋण
पर 50% ब्याज
सब्सिडी दी जाती है।
- मार्जिन मनी
सब्सिडी: परियोजना
लागत का 10% (अधिकतम ₹50,000) तक की
सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- प्रशिक्षण: उद्यमिता और
व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
✅ पात्रता मानदंड
- निवास: उत्तर प्रदेश
का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु: 21 से 40 वर्ष के बीच।
- शैक्षणिक
योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा
उत्तीर्ण।
- प्रशिक्षण: सरकारी
योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP, या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण
प्राप्त किया हो।
- अन्य शर्तें: आवेदक ने
पहले किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ब्याज या पूंजी सब्सिडी का लाभ न लिया
हो।
📄 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण
पत्र
- आय प्रमाण
पत्र
- शैक्षणिक
प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
साइज फोटो
- बैंक खाता
विवरण
- व्यवसाय
योजना का विवरण
- प्रशिक्षण
प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
- अनुभव प्रमाण
पत्र (यदि उपलब्ध हो)
📝 आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: पंजीकरण
- MSME पोर्टल पर जाएं।
- "New User Registration" पर क्लिक
करें।
- "Plan" में 'मुख्यमंत्री
युवा उद्यमी विकास अभियान' योजना का चयन करें।
- आधार नंबर
दर्ज करें और OTP से सत्यापन
करें।
- अन्य आवश्यक
जानकारी भरें और सबमिट करें।
चरण 2: लॉगिन और फॉर्म भरना
- प्राप्त User ID और Password से पोर्टल पर
लॉगिन करें।
- पासवर्ड
बदलें और नया पासवर्ड सेट करें।
- फॉर्म के तीन
चरणों में जानकारी भरें:
- व्यक्तिगत जानकारी: नाम, जन्मतिथि, पता, शैक्षणिक
योग्यता आदि।
- परियोजना विवरण: बिजनेस
प्लान, आवश्यक
पूंजी, ऋण राशि
आदि।
- बैंक विवरण: बैंक खाता जानकारी, मौजूदा
बैलेंस आदि।
चरण 3: दस्तावेज़ अपलोड और सबमिट
- सभी आवश्यक
दस्तावेज़ अपलोड करें।
- "Consent" पर टिक करें
और फॉर्म सबमिट करें।
ℹ️ अतिरिक्त जानकारी
- संपर्क
सहायता: योजना से
संबंधित किसी भी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 155343 पर संपर्क करें।
- प्रशिक्षण: उद्यमिता से
संबंधित प्रशिक्षण के लिए नजदीकी जिला उद्योग केंद्र (DIC) से संपर्क
करें।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MYUVA) |
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता की
आवश्यकता हो, तो कृपया बताएं।

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